कैपिटल गेन में टैक्स छूट
यदि आप अपने तीन साल से अधिक पुराने मकान को बेचते हैं, तो आपको लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस पर चुकाना पड़ेगा, जो आपने अपने इस मकान को बेच का हासिल किया है। फिर भी यदि आप इस प्रक्रिया में दूसरे मकान पर निवेश करते हैं तो आपको यह टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन यदि आपने अपने इस नए मकान को तीन साल के अंदर ही बेच दिया, इसकी खरीद के समय के अंदर तो यह छूट वापस हो जाएगी।